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Delhi News Today Oct 22, 2026 · min read

Delhi Pollution Rules: 1 नवंबर से पार्किंग दोगुनी, गैर-BS6 गाड़ियों पर रोक

21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली का AQI 244 पहुँचा, इसलिए CAQM ने पूरे NCR में GRAP-1 लागू कर दिया। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें पार्किंग फीस दोगुनी होगी और बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों की एंट्री बंद होगी।

Rajendra Singh

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News Headline Alert

Delhi Pollution Rules: 1 नवंबर से पार्किंग दोगुनी, गैर-BS6 गाड़ियों पर रोक
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TL;DR — Quick Summary

दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू है। 1 नवंबर से दिल्ली में पार्किंग फीस दोगुनी, बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों पर रोक, खुले निर्माण पर रोक और दफ़्तरों में 50% हाज़िरी का नियम शुरू होगा।

Key Facts
GRAP-1 लागू
21 अक्टूबर 2026, पूरे NCR में
AQI
244 (खराब), 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे; 20 अक्टूबर को 179
पार्किंग फीस दोगुनी
1 नवंबर 2026 – 28 फ़रवरी 2027 (DMRC पार्किंग और EV को छूट)
गैर-BS6 बाहरी गाड़ियों की एंट्री बंद
1 नवंबर 2026 – 31 जनवरी 2027
निर्माण पर पूरी रोक
10 दिसंबर 2026 – 20 जनवरी 2027
दफ़्तरों में हाज़िरी
1 नवंबर से 50%, बाकी घर से काम
No PUC, No Fuel
वैध PUC के बिना ईंधन नहीं; ₹10,000 तक जुर्माना

By Rajendra Singh Tanwar | News Headline Alert | 22 October 2026

Delhi Pollution Rules अब सख़्त हो रहे हैं। 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली का AQI 244 पहुँचा, इसलिए CAQM ने पूरे NCR में GRAP-1 लागू कर दिया।

दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से शुरू होगा। इसमें पार्किंग फीस दोगुनी होगी और बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों की एंट्री बंद होगी।

धुंध भरी सड़क पर चलता ट्रक, Delhi Pollution Rules के बीच सर्दियों का स्मॉग
सर्दियों में दिल्ली-NCR की सड़कों पर धुंध आम हो जाती है। (प्रतीकात्मक तस्वीर) फ़ोटो: Rupinder Singh / Unsplash

आपके लिए मतलब: 1 नवंबर से दिल्ली में गाड़ी पार्क करना महंगा होगा। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और BS6 नहीं है, तो उसे दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा।

यह फ़ैसला अभी क्यों अहम है?

20 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 179 (मध्यम) था। एक दिन बाद यह 244 (खराब) हो गया। IMD और IITM का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी हवा 'खराब' रह सकती है।

दिवाली और पराली का मौसम पास है। इसलिए 1 नवंबर से लागू होने वाले नियम लाखों लोगों के रोज़ के सफ़र और काम पर असर डालेंगे।

GRAP-1 में क्या-क्या सख़्ती हुई?

GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी हवा जितनी खराब, नियम उतने सख़्त) का पहला चरण 21 अक्टूबर से लागू है। CAQM (दिल्ली-NCR की हवा की निगरानी करने वाला आयोग) के आदेश में ये बातें हैं:

  • निर्माण साइट पर धूल रोकना ज़रूरी। सामान ढककर रखना और ढककर ले जाना होगा।
  • एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करना होगा।
  • कूड़ा और पत्ते खुले में जलाने पर सख़्त रोक।
  • गाड़ियों के PUC (प्रदूषण जाँच सर्टिफ़िकेट) की जाँच बढ़ेगी।
  • भीड़ वाली सड़कों पर ट्रैफ़िक पुलिस तैनात होगी।
  • फ़ैक्ट्रियों, ईंट भट्ठों और हॉट-मिक्स प्लांट की जाँच तेज़ होगी।

1 नवंबर से कौन-कौन से नियम लागू होंगे?

दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर को यह विंटर एक्शन प्लान बताया था। 20-21 अक्टूबर को इसकी पूरी सूची फिर सामने आई। तारीखें नीचे टेबल में हैं।

नियमकब से कब तकछूट
पार्किंग फीस दोगुनी1 नवंबर 2026 – 28 फ़रवरी 2027DMRC (मेट्रो) की पार्किंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ
बाहर की गैर-BS6 गाड़ियों की एंट्री बंद1 नवंबर 2026 – 31 जनवरी 2027CNG, इलेक्ट्रिक, एम्बुलेंस, फ़ायर और ज़रूरी सेवाएँ
धूल वाले तोड़-फोड़ और खुले निर्माण पर रोक1 नवंबर 2026 – 31 जनवरी 2027ज़रूरी सरकारी इंफ़्रा प्रोजेक्ट
हर तरह के निर्माण और तोड़-फोड़ पर पूरी रोक10 दिसंबर 2026 – 20 जनवरी 2027मंज़ूर इमरजेंसी और सरकारी काम
दफ़्तरों में 50% हाज़िरी, बाकी घर से काम1 नवंबर 2026 सेहेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सफ़ाई जैसी सेवाएँ
सरकारी दफ़्तरों का अलग-अलग समय1 नवंबर 2026 – 28 फ़रवरी 2027MCD: सुबह 8:30–शाम 5, दिल्ली सरकार: सुबह 10–शाम 6:30

WFH की आख़िरी तारीख पर रिपोर्टें अलग हैं। Business Standard ने 31 जनवरी बताई है, India.com ने 28 फ़रवरी। प्राइवेट दफ़्तरों के लिए यह नियम कितना ज़रूरी है, इसका आधिकारिक आदेश अभी नहीं आया है।

ये भी पढ़ें: दिल्ली में 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण पर रोक

No PUC, No Fuel: पेट्रोल पंप पर क्या होगा?

वैध PUC के बिना गाड़ी को पेट्रोल, डीज़ल या CNG नहीं मिलेगा। India.com और Outlook के मुताबिक यह नियम CAQM के मई वाले आदेश से 1 अक्टूबर से ही दिल्ली-NCR में लागू है।

पंप पर नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरे (ANPR) लगे हैं। PUC न होने पर ₹10,000 तक जुर्माना लग सकता है। विंटर प्लान में इस नियम को और सख़्ती से लागू करने की बात है।

पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल, Delhi Pollution Rules में No PUC No Fuel नियम
वैध PUC के बिना पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर) फ़ोटो: Ramprasad Kansari / Unsplash

आप पर कितना असर? 4 आम उदाहरण

नीचे की टेबल हमारे अनुमान पर है। यह ऊपर बताए नियमों के आधार पर बनी है। पार्किंग का रेट हर जगह अलग होता है, इसलिए ₹20 सिर्फ़ उदाहरण है।

आप कौन हैं1 नवंबर से क्या बदलेगा
दिल्ली का कार वाला, पार्किंग में ₹20 प्रति घंटा देता हैउसी पार्किंग में ₹40 प्रति घंटा देना पड़ सकता है। रोज़ 8 घंटे पर ₹160 की जगह ₹320।
गुरुग्राम या नोएडा से BS4 डीज़ल कार लेकर आने वालागाड़ी दिल्ली में नहीं आ पाएगी। मेट्रो या CNG/इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी होगी।
इलेक्ट्रिक कार वालापार्किंग पर दोगुनी फीस नहीं लगेगी। एंट्री पर भी रोक नहीं।
मेट्रो पार्किंग में गाड़ी छोड़ने वालाDMRC पार्किंग की फीस नहीं बढ़ेगी।

आम तौर पर 1 अप्रैल 2020 के बाद बिकी गाड़ियाँ BS6 होती हैं। अपनी गाड़ी का स्टैंडर्ड RC पर देखें।

अभी क्या करें?

  1. अपनी गाड़ी का PUC देखें। ख़त्म हो गया हो तो नज़दीकी PUC सेंटर पर नया बनवाएँ।
  2. RC पर देखें कि गाड़ी BS6 है या नहीं।
  3. दफ़्तर से WFH का नियम पूछें।
  4. रोज़ पार्किंग करते हैं तो मेट्रो पार्किंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विचार करें।

दिल्ली की हवा पर पहले भी कई कदम उठे हैं। ₹8,300 करोड़ का 'क्लीन एयर, हेल्दी दिल्ली' प्लान जुलाई में आया था। सितंबर में AQI पाँच साल में सबसे कम 102 रहा था।

सड़क पर साइकिल चलाते लोग, Delhi Pollution Rules के बीच साफ़ सफ़र के विकल्प
प्लान में इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो और कारपूलिंग को बढ़ावा देने की बात है। (प्रतीकात्मक तस्वीर) फ़ोटो: Ravi Sharma / Unsplash

आगे क्या?

अगर AQI 300 से ऊपर गया, तो CAQM GRAP-2 लागू कर सकता है। तब और सख़्ती होगी। 1 नवंबर से विंटर प्लान के नियम शुरू होंगे।

10 दिसंबर से निर्माण पर पूरी रोक लगेगी। प्राइवेट दफ़्तरों के WFH पर आधिकारिक आदेश आते ही हम यह खबर अपडेट करेंगे। EV चार्जिंग पर भी काम चल रहा है, दिल्ली में 382 चार्जिंग साइट मंज़ूर हुई हैं।

सवाल-जवाब

क्या 1 नवंबर से दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा?

अभी तक के प्लान में ऑड-ईवन का ज़िक्र नहीं है। इस पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।

क्या CNG कार बाहर से दिल्ली आ सकती है?

हाँ। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री रोक से छूट दी गई है।

सोर्स

यह रिपोर्ट AI की मदद से आधिकारिक और भरोसेमंद सोर्स के आधार पर तैयार की गई है और News Headline Alert के संपादकीय नियमों के तहत जाँची गई है।

Rajendra Singh

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Rajendra Singh

Rajendra Singh Tanwar is a staff correspondent at News Headline Alert, one of India's digital news platforms covering national and state developments across politics, health, business, technology, law, and sport. He reports on government decisions, policy announcements, corporate developments, court rulings, and events that affect people across India — drawing on official documents, named sources, expert commentary, and verified public records. His work spans breaking news, policy analysis, and public interest reporting. Before each article is published, it is reviewed by the News Headline Alert editorial desk to ensure accuracy and editorial standards are met. Corrections, sourcing queries, and editorial feedback can be directed to editorial@newsheadlinealert.com.