Delhi High Court ने NCLT (National Company Law Tribunal) के एक्टिंग प्रेसिडेंट Bachu Venkat Balaram Das की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को infructuous यानी अब प्रासंगिक नहीं रहने का फैसला सुनाया।
क्या था मामला और कोर्ट ने क्या कहा?
यह याचिका NCLT के एक तकनीकी सदस्य ने दायर की थी। उन्होंने Bachu Venkat Balaram Das को NCLT का एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी। Hindustan Times के मुताबिक, जस्टिस C. Hari Shankar और जस्टिस Om Prakash Shukla की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अब infructuous हो गई है। इसका मतलब है कि जिस मुद्दे पर याचिका दायर की गई थी, वह अब प्रासंगिक नहीं रहा।
कोर्ट का फैसला और आगे क्या?
Delhi High Court ने इस विकास को देखते हुए याचिकाकर्ता सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। Hindustan Times की दिल्ली खबर के मुताबिक, कोर्ट ने याचिका को dispose कर दिया।
Awaz The Voice की रिपोर्ट के अनुसार, Delhi High Court ने NCLT के एक्टिंग प्रेसिडेंट की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को infructuous बताते हुए खारिज कर दिया।
हमारी बात: यह फैसला क्यों अहम है?
हमारी नज़र में, यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट ने मामले की तकनीकी बारीकियों को समझा और याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका infructuous क्यों हुई — क्या नियुक्ति बदल गई या कोई और कारण था। फिर भी, यह NCLT जैसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का एक अहम पहलू है।
Sources & References
- Plea against NCLT acting president appointment infructuous: Delhi HC — Hindustan Times
- Plea challenging appointment of NCLT’s acting president infructuous: Delhi HC — Hindustan Times (Delhi News)
- Plea against NCLT acting president appointment infructuous: Delhi HC — Business Standard
- Delhi HC disposes of plea on NCLT acting president as infructuous — Awaz The Voice